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राजस्थान सेवा नियम – Rajasthan Seva Niyam Book PDF Free Download
राजस्थान सेवा नियम हिंदी में
नियम 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ये नियम राजस्थान सेवा नियम’ कहलायेंगे। ये नियम अप्रैल, 1951 से भावशील समझे जायेंगे।
टिप्पणी-यदि कोई व्यक्ति 1-4-51 को पक्का पर हो तो ये नियम उस पर अवकाश नियम 2. लागू होने की सीमा ये नियम निम्न व्यक्तियों पर लागू होंगे.
(1) उन समस्त व्यक्तियों पर जो 7 अप्रेस, 1919 को या उसके बाद राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में या उसके कार्य के सम्बन्ध में पर्दो या सेवाओं पर राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों।
(2) उन समस्त व्यक्तियों पर जो 7 1949 को उसके बाद में संविदान्तर्गत राज्यों को सेवाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूपऐसे या सेवाओं पर नियुक्त किए गए हों।
(3) उसमस्त व्यक्तियों पर जो राजस्थान सरकार द्वारा या प्रसंविदान्तर्गत राज्य को सरकार द्वारा समझौते के आधार पर ऐसे पर्वो पर
या सेवाओं पर इन नियमों के अन्तर्गत ने ऐसे मामलों के समय में नियुक्त किये गये हों जो कि नियुक्ति हेतु उनको संविदा में विशेष रूप से प्रादहित किये हों,
परन्तु पर्त यह है कि (2) में उल्लेख किये गीत इन नियमों के प्रारम्भ होने से यात एकीकरण के परिणाम उनकी नियुक्ति होने से दो माह के भीतर इनमें से जो कोई बाद में होता
(रिटायर होने के लिये प्रार्थना उदाउन नियमों के अनुसार मिलेगा जो उस एकीकरण के प्रारम्भ होने के पूर्व में थे। परन्तु इसके साथ ये पर कहाँ हो
(क) भारत सरकार का राजस्थान के अतिरिक्त भारत को किसी अन्य राज्य सरकार को ओर से प्रतिनियुक्ति ( deputation) पर मेने पर उन पर उमूत नियुक्तियों के नियमो
यदि एक ऐसा व्यक्ति जिम पर सड (2) लागू होता हो और वह एक सेवा में नियुक्ति विदे जाने केस में मरवार को एक प्रत्यावेदन (रिमेन्टेशन) देता है,
तो ऐसी दशा में उसके मवेदन ( प्रिंटेशन) के तय होने पर सरकार यह निर्देश दे सकती है कि परतुर में उल्लेख की गई दो माह को प्रदषि,
उपके पवेदन के निय की तारीख से लागू होनी चाहिये या ऐसी हारोस से लागू होनी चाहिये जिसे सरकार सामान्य या विशेष माग द्वारा तय करे ।
यारेश— राजस्थान सेवा नियम 1ल, 1951 में एवं कर्म चारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं। इसका प्रावधान के अनुच्छेद 238 के साथ पटि229 (2) में है।
अध्याय १३ हि ‘ छाग्ू होने की सीमा (ाध्या ० 897702007) ल्वियरसा ।, संक्षिप्त भाम एवं प्रारम्भ-ये नियम राजस्थान सेवा नियर्मा कहुलाएेंगे॥
ये नियम है! अप्रेंछ, 95] से प्रभावशील समझे जायेंगे। टिप्पणी–यदि कोई व्यक्ति -4-5 को भवकाश पर हो, तो ये नियम उस पर भ्रवकाश से लौटने की तारीख से लागु होगे + ल्डियस 2, लागु होने की सीधा-ये तियम निम्न व्यवितियों पर छागू होंगे.-<
() उन समस्त व्यक्तियों पर, जो 7 अप्रे छल, 949 को या उप्तके घाद राजस्थान सरकार के अशासनिक नियम्त्रण में या उप्तके कार्य फे सम्बन्ध में पर्दों या सेवाओं पर राजत्यान सरकार हारा वियुक्त किए गए हों ।
(2) उन प्तमष्त व्यक्तितयों पर, जो 7 अभे छ, 949 को या उसके बाद सें प्रसंविदान्तगंत राज्यों फो सेवाओं के एकीकरण फे परिणामस्वरूप ऐसे पदों या सेबाओं पर नियुक्त किए गए हों । —
(3) उत समस्त व्यक्षिययों पर जो राजेत्थान सरकार द्वारा था प्रस्त॑विदान्तगंत राज्य की सरकार द्वारा, समझौते के भाभार पर, ऐसे पदों पर या सेवाओं पर इन नियमों के सन्तगंत भाने दाले ऐसे मामलों के सम्बन्प में नियुक्त किए धंधे हों छो कि नियुक्ति हेतु उनको संविदा में विशेष हप पे भ्रावहित मे किये हो। , परन्तु शर्ते यह है कि सभ्ड
(2) में उल्लेख किये ग्रे थेणी के व्यवित, इन नियमों फे भारम्म होने से या उश्त एकीकरण के परिणामस्वरूप उनकी नियुक्षित होने से दो माह के भीतर, एक जो कोई बाद में ही हर तर, सेवा-निदुत्त (रिदापर) होने के लिये प्रार्यना पत्र देंगे तथा हैँ पेस्शन था उपदान (पभ्रेच्युट मिले पु होने या उनको गिर के पूर्व नर 808 है यदार लिप: उप पहन के परम परन्तु इसके साथ ये नियम निम्म पर लागू नहों होंगेः–
(क) भारत प्रकार या राजस्थान के अतिरिक्त भारत को किसी अर पा व राज्य कौ भोर से प्रतिनियुक्षि ( 6८9प/4४०॥ ) पर भेने गये अधिकारीययों वर, दयोडिः कर पर पमण मूछ नियुक्तियों के नियम हो स्मगू होंगे ।
लेखक | बुद्धपालचन्द भण्डारी – Budhpalchand Bhandari |
भाषा | हिन्दी |
कुल पृष्ठ | 221 |
PDF साइज़ | 5.2 MB |
Category | सरकारी(Govt) |
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