दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 | CrPC All Sections List PDF In Hindi

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 – CrPC All Sections List PDF In Hindi Free Download

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(1974 का अधिनियम संख्यांक 2)

दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

अध्याय 1: प्रारंभिक

  1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है :

परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न, उपबंध,

(क) नागालैंड राज्य को ;

(ख) जनजाति क्षेत्रों को,

लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, “जनजाति क्षेत्र” से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, संविधान की पष्ठ अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं

अध्याय 2: दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

  1. दंड न्यायालयों के वर्ग-उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, अर्थात् : –

(i) सेशन न्यायालय ;

(ii) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट ;

(iii) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट; और

(iv) कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।

  1. प्रादेशिक खंड (1) प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे :

परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र, उक्त प्रयोजनों के लिए, एक पृथक् सेशन खंड और जिला होगा।

(2) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

(3) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

(4) किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे

लेखक Government
भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 207
PDF साइज़5 MB
CategoryLaw

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