बीएसएससी सीजीएल सिलेबस हिंदी में(बिहार SSC) | BSSC CGL Syllabus in Hindi PDF

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BSSC CGL सिलेबस हिन्दी मे – 2023 BSSC CGL Syllabus in Hindi PDF Free Download

BSSC CGL Syllabus 2023

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदो के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आरक्षण

ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70, दिनांक- 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2000 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है।

बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नम्बर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे कांउसिलिंग के

समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वाछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया येगातथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण-पत्र को कांउसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग- पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये अपने स्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा।

पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र को काउंसिलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

एक वर्ष से अधिक पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र-xvill

में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसिलिंग के समय उक्त प्रमाण-पत्र / स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का।

लाभ देव नहीं होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति / प्रोन्नति / नामांकन की जारी।

दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प शापांक- 13062, दिनांक- 12.10.2017 में संलग्न विहित प्रपत्र (अनुबन्ध-1) में दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में

प्रमाण-पत्र विधि मान्य नहीं होगा। योजना सहायक एवं अंकेक्षक पद हेतु बहुदिव्यांगों के लिए भी पद निर्धारित है। बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र VI (Form Vi) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। बहुदिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कर्णाकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है।

स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती/नतींनी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 102 (दो) प्रतिशत आरक्षण देय है।

ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णाकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह।

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भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 8
PDF साइज़1 MB
CategoryEducation
Source/CreditsGoogle.Drive.Com

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