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उत्तराखंड आबकारी नीति – Uttarakhand Excise Policy PDF Free Download
उत्तराखंड आबकारी नीति
राज्यपाल, उत्तराखण्ड, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002) की धारा-40, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम-1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में विद्यमान नियमों / आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष
- राजस्व का निर्धारण –
में निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान पर कुल राजस्व में 10% वृद्धि करते हुए जनपद का राजस्व निर्धारण किया जायेगा।
2023-24 के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है- उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 1.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान पर देय कुल राजस्व में 15% एवं विदेशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022-23
उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्य में ही जनपद में नई दुकानों का सृजन भी किया जा सकेगा। जिलाधिकारी द्वारा मंदिरा की दुकानों का राजस्व निर्धारण तर्कसंगत व मंदिरा दुकान की क्षमता के आधार पर किया जायेगा। 12 मदिरा की दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण
(क) देशी मदिरा की दुकान हेतु-वर्ष 2023-24 हेतु देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम-11 के अनुसार निर्धारित दुकानदार कुल राजस्व के 1% के बराबर निकटतम रूपये 1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी।
(ख) विदेशी मदिरा की दुकान हेतु वर्ष 2023-24 हेतु विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों की स फीस नियम-11 के अनुसार निर्धारित दुकानदार सुल राजस्व के 18 के बराबर रूपये
b) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य / सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ८) हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर की राशि के
एफ०डी०आर० (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने हो) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।
20 देशी/विदेशी मदिरा के अतिरिक्त उठान पर सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम०जी०डी०) देव होगी।
- देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण / आवंटन / व्यवस्थापन-
3.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 में उन्ही देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में सम्बन्धित दुकान हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राजस्व या उससे अधिक पर व्यवस्थापित हुयी हो। मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण हेतु गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के निर्धारित / राजस्व में निम्न प्रकार प्रतिशत वृद्धि कर सम्बन्धित मदिरा दुकान के नवीनीकरण करने की व्यवस्था निर्धारित की जाती है-
(a) वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु देशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान के कुल राजस्व में 15% वृद्धि करते हुए राजस्व निर्धारित कर दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
b) वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु विदेशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्धारित राजस्त था अतिरिक्त उठान के कुल राजस्व में 10% वृद्धि करते हुए राजस्व निर्धारित कर दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
c) नवीनीकृत किये जाने वाली मदिरा की दुकानों की समस्त देयताएँ नवीनीकरण की तिथि तक जन्मत होनी चाहिए।
Language | Hindi |
No. of Pages | 17 |
PDF Size | 6.4 MB |
Category | Government |
Source/Credits | – |
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