वस्तु एवं सेवा कर नोट्स | GST Notes PDF In Hindi

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जीएसटी: वस्तु एवं सेवा कर के बारे में सब कुछ – GST: All About Goods And Services Tax PDF Free Download

GST

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) क्या है?

उत्तरः यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है।

इसे पिछले चरणों में क्षतिपूर्ति (सेटऑफ) हेतु उपलब्ध करके भुगतान के क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उत्पादक से अन्तिम उपभोग के सभी चरणों पर लगाने के लिए प्रास्तवित किया गया है।

संक्षेप में, केवल मूल्य संवर्धन (value addition) पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

प्र 2 उपभोग पर गंतव्य आधारित कर की वास्तव में क्या अवधारणा है?

उत्तर: उस कर प्राधिकरण को कर की प्राप्ति, जिसके अधिकार क्षेत्र के स्थान पर उपभोग किया जाएगा और जिसे आपूर्ति स्थल भी कहा जाता है, उपर्जित है।

प्र 3. किस मौजूदा कर को जी.एस.टी. में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर. जी. एस. टी. में निम्नलिखित करों को प्रतिस्थापित किया जायेगा:

आज के समय केंद्र द्वारा वर्तमान समय पर लगाए और संग्रह किए जाने वाले करः

क. केंद्रीय उत्पाद शुल्क ख. उत्पाद शुल्क (दवाईयां और प्रसाधन पदार्थ)

ग.अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं)

घ. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ों की वस्तुए)

भारत के संविधान को हाल ही में जी.एस.टी. के संदर्भ में क्यों संशोधित किया गया था?

उत्तरः वर्तमान में, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकार स्पष्ट रूप से संविधान में सीमांकित किये गये हैं जिनमें संबंधित क्षेत्रों के बीच लगभग किसी तरह का ओवरलैप नही है।

केंद्र के अधिकार में वस्तुओं के विनिर्माण (सिवाय मानव उपभोग के लिये एल्कोहल, अफीम, नशीले पदार्थों आदि को छोड़कर) पर कर लगाने की शक्तियां हैं, जबकि राज्यों के अधिकार में वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई है।

अंतर-राज्य बिक्री के मामले में केंद्र सरकार को वस्तुओं की बिक्री पर कर (केंद्रीय बिक्री कर) लगाने की शक्ति है लेकिन कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है।

जहां तक सेवाओं का प्रश्न है, केवल केंद्र को सेवा कर लगाने के लिये सशक्त किया गया है।

जी.एस.टी. प्रस्तुत करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता थी ताकि केंद्र और राज्यों को एक साथ कर लगाने और एकत्र करने के लिये सशक्त किया जा सके।

भारत के संविधान को संविधान के (एक सौ एकवा संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा हाल ही में इस प्रयोजन के लिये संशोधित किया गया था।

संविधान का अनुच्छेद 248ए केंद्र और राज्यों को कर लगाने और जी.एस.टी. एकत्र करने के लिए सशक्त करती है।

प्र 12. किस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के एक विशेष लेन-देन के लिये कर एक साथ केंद्रीय जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) और राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) के अंर्तगत लगाया जाएगा?

उत्तर: केंद्रीय जी.एस.टी. और राज्य जी.एस.टी. को एक साथ प्रत्येक वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर लगाया जायेगा सिवाय छूट दी गई वस्तुओं और सेवाओं और जी.एस.टी. के दायरे से बाहर की वस्तुओं और उन लेनदेन को छोड़कर जिनका मूल्य निर्धारित सीमा से नीचे है आगे, दोनों पर एक कीमत या मूल्य पर कर लगाया जायेगा राज्य वैट के विपरीत जिसके अंर्तगत वस्तुओं के मूल्य में सेनवैट जोड़कर वैट लगाया जाता है।

जबकि सी. जी. एस. टी. के प्रयोजन के लिये देश के भीतर आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता के स्थान का कोई अर्थ नहीं है और एस. जी. एस. टी. तभी लगाया जाएगा जब आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता एक ही राज्य के भीतर स्थित है।

चित्रण I: मान लीजिए कि सी.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत और एस.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत है।

जब उत्तर प्रदेश में स्टील का एक थोक व्यापारी एक निर्माण कंपनी को स्टील की सलाखों और छड़ों की आपूर्ति करता है जो उसी राज्य के भीतर स्थित है

मान लें कि 100 रुपये में, डीलर 10 रूपये का सी.जी.एस.टी. और 10 रूपये का एस. जी. एस. टी. माल के मूल दाम में जोड़कर वसूल करेगा। उस सी.जी.एस.टी. की रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा करनी है।

जबकि एस.जी. एस. टी. के हिस्से की राशि संबंधित राज्य सरकार के खाते जमा करना आवश्यक होगा।

उसे वास्तव में 20 रुपये (10+10 रुपये) नकद राशि में जमा करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि वह इस दायित्व को अपनी खरीद पर भुगतान किये गये सी. जी. एस. टी. या एस.जी.एस.टी. के (इनपुट कहते हैं) के विरुद्ध समायोजित करने का हकदार होगा।

लेखक
भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 296
PDF साइज़55 MB
CategoryEducation
Source/Creditsdrive.google.com

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