मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म | MP Death Certificate Form PDF In Hindi

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मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म मध्य प्रदेश- MP Death Certificate Form PDF Free Download

मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म

मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके निकटतम रिश्तेदारों को दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु की तिथि, तथ्य तथा कारण का उल्लेख होता हैं।

भारत में कानून के अधीन (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के अधीन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अन्दर ही मृत्यु का पंजीयन करवाना अनिवार्य है।

मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग संपत्ति सबंधी विवादों के निपटान में, बीमा राशी का लाभ उठाने में तथा अन्य कई सेवाओ का लाभ उठाने में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्म और मृत्यु अधिनियम १९६९ के अंतर्गत, हर एक नागरिक की मृत्यु को दर्ज कराना अनिवार्य है। नगर निकाय मुख्य अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है।

मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अब आप ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है। मप्र ई-नगर पालिका पोर्टल में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ ही आसान और जल्दी हो गई है।

भारत के कानून के जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का मृत्यु पंजीयन करना अनिवार्य है। नगर निकाय मुखिया अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। 

मप्र मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रकार और पंजीकरण-

  1. सामान्य मृत्यु – सामान्य मृत्यु उसे कहा जाता है जब किसी भी व्यक्ति के शरीर से जीवन के सभी चिन्ह मिट जाते है।
  2. दुर्घटनावश हुई मृत्यु – जब किसी व्यक्ति की मृत्यु असामान्य तरीके से हुई ही जैसे एक्सीडेंट, खुदखुशी, जेल में या हत्या द्वारा।
  • आवेदक फार्म भर कर सभी दस्तावेजों को स्कैन करके वेब पोर्टल पर डालता है।
  • जिसके पश्चात, सिस्टम गणना कर के बताता है की आपको कितने पैसे जमा करने है।
  • पैसे जमा करने के बाद, आपका पंजीयन क्रमांक उत्पन्न होता है। तथा इस दस्तावेज को आवेदक को 5 दिन के अन्दर निगम कार्यालय में जमा करना होता है।
  • यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो यह फॉर्म अस्पताल द्वारा भरा जाता है। एवं पंजीयन क्रमांक आवेदक को दे दिया जाता है।
  • नागरिक पंजीयन क्रमांक ले कर शुल्क तथा दस्तावेज निकाय में जमा करता है।

मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया –

अगर आप मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन करके इसको बनवा सकते हैं जिसकी प्रक्रिया नीचे हमारे द्वारा विस्तार से साझा की गई है जो कि कुछ निम्न प्रकार है –

STEP.1 – इसके लिए आपको सर्वप्रथम सम्बंधित विभाग की की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

STEP.2 – इस वेबसाइट होम पेज पर आपको मृत्यु पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।

STEP.1 – अब आपको Obtain Death Certificate Madhya Pradesh पर क्लीक करना है तथा मोबाइल नंबर और आधार नंबर को दर्ज करना है जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आयेगा। जिसे आपको बॉक्स में Submit कर देना है।

STEP.3 – जिसके बाद पूछी गयी अन्य सभी जानकारियों को एक एक करके सही प्रकार भरना है तथा दिए गए Capture Code को Capture Box में भरकर Submit कर देना है।

STEP.4 – अब आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की छाया प्रति को अपलोड करना है तथा पंजीयन शुल्क का भुगतान करके Submit पर क्लिक कर देना है।

STEP.5 – इस प्रकार आप सफलतापूर्वक मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा आपको एक आवेदन स्लिप दिखाई देंगी। जिसे आपको सेव कर लेना है क्योंकि भविष्य में आवेदन स्थिती की जांच करने में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 15
PDF साइज़1 MB
CategoryForm
Source/Creditsallformpdf.com

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