दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम | RPWD Act 2016 PDF in Hindi

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दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम – RPWD Act 2016 PDF Free Download

RPWD Act 2016

RPWD Act 2016 PDF

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (R.P.W.D. Act 2016) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत बनाया गया एक कानून है।

भारत को एक ऐसे अधिनियम की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ इसके पूर्व ऐसा कोई विस्तृत कानून नहीं था जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करे और उन्हें लागू करवा सके।

हर विकलांग व्यक्ति को इस अधिनियम और इसके माध्यम से दिये गये अधिकारों के विषय में जानकारी रखनी चाहिए।

इस आलेख में हमने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से जुड़े कुछ मुख्य बिन्दुओं की चर्चा की है और साथ ही यहाँ इस अधिनियम का पीडीऍफ़ दिया गया है जिससे आप इस अधिनियम को और विस्तार से समझ सकते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

  • इस अधिनियम को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर यू.एन.सी.आर.पी.डी. के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए लाया गया था।
  • इस अधिनियम का मसौदा विधेयक (ड्राफ्ट बिल) 2011 में बनाया गया था।
  • विधेयक राज्य सभा द्वारा 14 दिसम्बर 2016 और लोक सभा द्वारा 17 दिसम्बर 2016 को पारित किया गया था।
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 30 दिसम्बर 2016 से लागू हो गया था।
  • इसने विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का स्थान लिया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

इस अधिनियम को एक विस्तृत अधिनियम माना जाता है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समानता का अधिकार देना है। अधिनियम के अंतर्गत शामिल कुछ मुख्य बातें नीचे बिन्दुवार दी गई हैं:

  • इस अधिनियम के मुताबिक़ यदि कोई व्यक्ति किसी विकलांगजन को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करता है या अपमानित करने के ध्येय से कुछ कहता है तो उसे इस अपराध के लिए उसे कारावास का दंड भी दिया जा सकता है।
  • विकलांगजन के लिए रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने आरक्षण कोटा को 3% से बढ़ा कर 4% कर दिया है। इसका तात्पर्य है कि सरकारी विभाग की नौकरियों में विकलांग लोगों के लिए 4% का आरक्षण होगा।
  • इस अधिनियम में विकलांगजन के लिये विशेष न्यायलयों का प्रावधान किया गया है। ये न्यायालय जिले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के उलंघन के मामलों में न्याय देंगे।
  • भारत में बहुत बड़ी तादाद में विकलांग बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। इस अधिनियम ने 6 साल से 18 साल तक के विकलांग बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
  • राज्य सरकारें विकलांग व्यक्तियों से जुड़े मुद्दों के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन करेंगी।
  • विकलांगता मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त कार्यालयों के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं।
  • केंद्रीय और राज्य स्तर पर शीर्ष नीति-निर्माण निकाय के रूप में broad-based केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा।
  • तेज़ाब हमले के पीड़ितों को विकलांग सूची में शामिल किया गया है। दुर्भाग्यवश भारत में पिछले कुछ वर्षों से तेज़ाब हमले के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इन हमलों के कारण अक्सर लड़कियाँ और महिलाएँ (और कभी-कभी पुरुष भी) गंभीर रूप से विकृत/अक्षम हो जाती हैं।
  • बौनेपन और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी विकलांगता की एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है।
  • थैलेसीमिया, हीमोफिलिया और सिकल सेल रोग — इन तीन रक्त विकारों को भी विकलांगता की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।
  • विकलांगता की श्रेणियाँ अब 7 से बढ़ा कर 21 कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि भविष्य में इसमें और श्रेणियों को सम्मिलित किया जा सके। फिलहाल निम्नलिखित 21 प्रकार की विकलांगताएँ आधिकारिक सूची में शामिल हैं:
    • दृष्टिहीनता (Blindness)
    • दृष्टि-बाधिता (Low-vision)
    • कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति (Leprosy Cured persons)
    • श्रवण विकार/दोष Hearing Impairment (deaf and hard of hearing)
    • चलन-सम्बंधी विकलांगता (Locomotor Disability)
    • बौनापन (Dwarfism)
    • बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disability)
    • मानसिक बीमारी (Mental Illness)
    • ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (Autism Spectrum Disorder)
    • सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)
    • मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफ़ी (Muscular Dystrophy)
    • पुरानी तंत्रिका सम्बन्धी स्थितियाँ (Chronic Neurological conditions)
    • स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी (Specific Learning Disabilities)
    • मल्टीपल स्कलेरॉसिस (Multiple Sclerosis)
    • वाक्‌ एवं भाषा विकलांगता (Speech and Language disability)
    • थैलेसीमिया (Thalassemia)
    • हीमोफ़ीलिया (Hemophilia)
    • सिकल सेल रोग (Sickle Cell disease)
    • बहु-विकलांगता (Multiple Disabilities including deaf-blindness)
    • तेज़ाब हमले के पीड़ित (Acid Attack victims)
    • पार्किन्संस रोग (Parkinson’s Disease)
  • विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए केन्द्रीय और राज्य-स्तरीय निधि का निर्माण किया जाएगा।
  • सार्वजनिक इमारतों (सरकारी एवं निजी दोनों) को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुगम (accessible) बनाने पर ज़ोर दिया गया है।
Language Hindi
No. of Pages37
PDF Size12 MB
CategoryGeneral
Source/Creditssparsh.mp.gov.in

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