हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म | Haryana Widow Pension Form PDF In Hindi

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हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म – Haryana Widow Pension Form PDF Free Download

हरियाणा विधवा पेंशन फॉर्म

हरियाणा सरकार ने अपने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को 16 सो रुपए पेंशन के रूप में दे दी जाएगी। ताकि उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है उन महिलाओं को जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उसके पास कोई भी सहारा नहीं रहता तब उनका जीना इस दुनिया में मुश्किल हो जाता है |

तथा विधवा महिलाओं को किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े | इसीलिए सरकार उनको विधवा पेंशन मुहैया करवाएगी ताकि वह अपने घर का गुजारा आसानी से कर सकें ।

हरियाणा विधवा पेंशन आवश्यक दस्तावेज़

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
  • पहचान प्रमाण – माता-पिता का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र या मार्क शीट
  • पता प्रमाण – बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • अधिवास प्रमाणपत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – विधवा के लिए
  • जनक की तस्वीर
  • बैंक खाता विवरण

Haryana Vidhwa Pension Yojana Form 2023

हरियाणा राज्य की विधवा महिला जो आर्थिक रूप से कमजोर है। जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है वह इस योजना का लाभ ले सकती है। अगर आपको इस योजना में आवेदन करना है तो आपको पीडीएफ फॉर्म की आवश्यकता होगी मैं आपको अपने इस लेख में हरियाणा विधवा पेंशन 2023 फॉर्म की जानकारी नीचे दे रहा हूं।

आपको मेरा यह लेख अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना ताकि आप इस योजना का लाभ ले सको। हमने आपको ऊपर आर्टिकल में Haryana Widow Pension Scheme पीडीएफ फॉर्म का लिंक दिया हुआ है।

पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने के बाद पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी और साथ में अपने सारे दस्तावेजों को लेकर संबंधित विभाग में जमा करने होगा।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के मुख्य बातें

  1. परिवार पेंशन या किसी भी अन्य संगठन द्वारा किसी भी सरकार द्वारा किसी भी सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।
  2. यदि महिला को किसी भी स्रोत से भविष्य निधि (पीएफ) या वार्षिकियां प्राप्त हो रही हैं, जिसमें वित्तीय संस्थान या बीमा या वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, तो भी योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।
Language Hindi
No. of Pages2
PDF Size0.06 MB
CategoryGovernment
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